PPO में नाम और जन्म तिथि (DOB) कैसे बदलें? जानें 2024 की नई और आसान प्रक्रिया

PPO में नाम और जन्म तिथि (DOB) कैसे बदलें? जानें 2024 की नई और आसान प्रक्रिया

यदि आप भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना के एक सेवानिवृत्त (Retired) कर्मी हैं, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। अक्सर Pension Payment Order (PPO) में नाम की गलत स्पेलिंग या जन्म तिथि (DOB) की त्रुटि के कारण पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था।
दिसंबर 2024 में, सर्विस हेडक्वार्टर (Service HQ) ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर (Uniform Procedure) लागू किया है। इस ब्लॉग में हम विस्तार से जानेंगे कि आप अपने या अपने आश्रितों (Dependents) के PPO में सुधार कैसे करवा सकते हैं।
1. PPO में जन्म तिथि (DOB) में सुधार कैसे करें?
जन्म तिथि में सुधार के लिए नियम अब पहले से अधिक स्पष्ट हैं:
सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए (For Retired Personnel)
रिटायर्ड अधिकारियों, JCOs और अन्य रैंकों (OR) के लिए जन्म तिथि में सुधार का कोई सामान्य प्रावधान नहीं है। हालांकि, यदि कोई ‘Bonafide Mistake’ (वास्तविक गलती) हुई है जो भर्ती के समय के रिकॉर्ड (Commissioning Letter/Enrolment Form) से अलग है, तो उसे सुधारा जा सकता है। इसके लिए आपको Appendix A के फॉर्मेट में सर्टिफिकेट देना होगा
आश्रितों के लिए (For Dependents)
परिवार के सदस्यों की जन्म तिथि सुधारने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:
पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मैट्रिक सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस की स्व-सत्यापित (Self-attested) फोटोकॉपी
सही जन्म तिथि के संबंध में नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक घोषणा (Declaration), जिसका फॉर्मेट Appendix B में है
बच्चों के मामले में, रजिस्ट्रार/नगर पालिका/पंचायत या मान्यता प्राप्त स्कूल का जन्म प्रमाण पत्र (Appendix C) देना होगा
2. PPO में नाम बदलने या सुधारने की प्रक्रिया
नाम में बदलाव (सरनेम, पहला नाम या मिडिल नाम) के लिए अलग-अलग स्थितियां हो सकती हैं:
सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए (Self)
दस्तावेज: व्यक्तिगत आवेदन, पैन और आधार कार्ड की कॉपी, और नवीनतम पेंशन खाते का विवरण
विशेष आवश्यकता: अधिकारियों के लिए राजपत्र अधिसूचना (Gazette Notification) जरूरी है। JCOs/OR के लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से एफिडेविट और अंग्रेजी अखबार में विज्ञापन देना होगा
अखबार की कटिंग: दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों की कटिंग लगानी होगी
स्पेलिंग सुधार: यदि कोई वास्तविक गलती है और नाम में कोई बदलाव नहीं है, तो उसे Appendix D के जरिए सुधारा जा सकता है
आश्रितों के लिए (Dependents)
सिर्फ स्पेलिंग में सुधार: यदि उच्चारण (Pronunciation) वही है, तो आवेदन के साथ Appendix E वाला एफिडेविट लगेगा
मुख्य या मिडिल नाम बदलना: इसके लिए Appendix F वाला एफिडेविट और दो राष्ट्रीय अखबारों में विज्ञापन देना अनिवार्य है
3. सुधार के लिए कहाँ संपर्क करें?
आवेदन और आवश्यक दस्तावेज तैयार करने के बाद, आपको निम्नलिखित कार्यालयों में संपर्क करना चाहिए:
आर्मी ऑफिसर्स और उनके आश्रित:
    ◦ ORO / MP 5, एडजुडेंट जनरल ब्रांच, वेस्ट ब्लॉक-III, आर.के. पुरम, नई दिल्ली – 110066
    ◦ संपर्क नंबर: 01126757700, 8800352938, 8130591689
JCOs/OR और उनके आश्रित: आपको अपने संबंधित रिकॉर्ड ऑफिस (Respective Record Offices) में संपर्क करना होगा
अन्य संबंधित कार्यालय: आवश्यकतानुसार आप PCDA (P) इलाहाबाद (प्रयागराज), PCDA (O) पुणे या CGDA दिल्ली कैंट से भी जानकारी ले सकते हैं
निष्कर्ष
PPO में सुधार की यह नई प्रक्रिया न केवल पारदर्शी है, बल्कि तीनों सेनाओं के लिए एक समान है। सही दस्तावेजों और निर्धारित फॉर्मेट (Appendices) का उपयोग करके आप अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।
अस्वीकरण: यह जानकारी आपके द्वारा प्रदान किए गए आधिकारिक दस्तावेजों पर आधारित है। किसी भी कानूनी प्रक्रिया को शुरू करने से पहले अपने रिकॉर्ड ऑफिस या संबंधित विभाग से पुष्टि अवश्य करें।
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